न्यायाधीश प्रशांत राणा की फास्ट्रेक कोर्ट ने बेटी से बलात्कार के आरोपी पिता को फांसी की सजा सुनाई है वर्ष 2020 से यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा था।
जिला अदालत में सुनवाई करते हुए आरोपी पिता को दोषी करार दिया और उसे फांसी की सजा सुनाई ।वर्ष 2020 में जिला के गांव मानपुर की रहने वाली एक नाबालिगा की तरफ से महिला थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था मामले में उसने अपने ही पिता जिले सिंह पर उसके साथ करीब 3 साल तक बलात्कार करने की बात कही थी। वर्ष 2020 में महिला थाना में पुलिस के द्वारा इस मुकदमे को दर्ज किया गया और आरोपी पिता को गिरफ्तार किया गया इसके बाद इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी इसी दौरान अपने आरोपी पिता से गर्भवती हुई नाबालिग लड़की को एक बच्ची भी हुई। अदालत के द्वारा डीएनए टेस्ट की कार्रवाई के लिए आदेश दिए गए इसके बाद डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद आरोपी को अदालत के द्वारा दोषी करार दिया गया। अदालत के द्वारा इस मामले में दी गई फांसी की सजा से आसपास के इलाके में चर्चा बनी हुई है। कलयुगी पिता को फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा फांसी की सजा सुना दी गई है।